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Big Breaking : हाईकोर्ट में शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में हुई सुनवाई, निर्णय रखा गया सुरक्षित
नैनीताल हाईकोर्ट में शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू काॅलोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया। इसके बाद 16 मई 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने सीजेएम कोर्ट से केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत ने गणेश जोशी को बरी कर दिया और अपीलीय कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ गणेश जोशी व अन्य को सजा दिलाए जाने की मांग की है।