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Hit and Run Law : सरकार ट्रांसपोर्टर के बीच क्या हुआ बड़ा फैसला..?

खत्म हुई हड़ताल, केंद्रीय गृह सचिव बोले- ‘फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, पहले करेंगे बात’

Hit and Run New Law Protest Live Update:हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ आक्रोश के बीच जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने उनके साथ बैठक की। बैठक और वार्ता का नतीजा भी तत्काल देखने को मिला। अब ट्रांसपोर्टर तत्काल ड्यूटी पर लौटेंगे। इससे पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

खुद गृह मंत्री शाह से मिला आश्वासन
उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी। अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। सूत्र

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा. सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी कहा है कि हड़ताल वापस होगी. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी ट्रक ट्राइवरों से अपील की है कि वे काम पर लौट जाएं.

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने एएनआई से बातचीत में कहा कि ड्राइवर भाइयों आप हमारे सैनिक हैं. हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो. उन्होंने कहा कि जब तक हमारी अगली बैठक नहीं होगी, 10 साल की जेल और जुर्माने का कानून फिलहाल लागू नहीं होगा.

सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई हड़ताल, फिलहाल लागू नहीं होगा कानून

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा.

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